NEWS CHOICE

निष्पक्ष खबर, बेबाक अंदाज

सनवारा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद, सड़कों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त

शिमला/18/09/2025

high court

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कालका-शिमला नेशनल हाईवे की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सनवारा टोल बैरियर/संग्रह केंद्र को 30 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह कदम सड़क की दुर्दशा और यात्रियों की असुविधा को देखते हुए उठाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने डीसी सोलन को निर्देश दिए कि वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के साथ मिलकर सड़क की मरम्मत कार्य में सहयोग करें। विशेष रूप से कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग और शोघी औद्योगिक क्षेत्र की खस्ता सड़क की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए।

हाईकोर्ट ने कहा कि नगर परिषद नंगल की सीमा से सटे चार टोल प्लाजा और अन्य अव्यवस्थित टोल बैरियर स्थानीय लोगों के लिए गंभीर असुविधा का कारण बन रहे हैं। अदालत ने एनएचएआई को तीन सप्ताह के भीतर उत्तर देने और साझा शुल्क संग्रह केंद्र या वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई निःशुल्क लेन न होने से यातायात बाधित हो रहा है, जिसे जल्द सुधारना आवश्यक है।

सड़क की दुर्दशा और टोल बैरियरों की अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तब तक कोई भी शुल्क वसूली नहीं की जाएगी जब तक सड़क और टोल बैरियरों की स्थिति यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के अनुरूप नहीं हो।

इस आदेश से कालका-शिमला मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, और यह कदम सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Scroll to Top