1200 वस्तुओं पर GST दरों में बदलाव, कुछ रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी
नई दिल्ली/20/09/2025
नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने लगभग 1200 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव की विस्तृत अधिसूचना जारी की है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी। इस बदलाव के तहत कर संरचना को सात अनुसूचियों में शामिल किया गया है और अब केवल दो प्रभावी स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे। 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है।
इस बदलाव से कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होंगी। स्कूल बैग, सूटकेस, वैनिटी केस, संगीत वाद्ययंत्र केस, बॉलपॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, मार्कर और मुद्रित किताबों पर अब 18% GST लागू होगा। वहीं, लेखन चाक और दर्जी के चाक को पूरी तरह टैक्स मुक्त किया गया है। मुद्रित किताबों के लिए इस्तेमाल होने वाले बिना लेपित कागज पर भी 18% GST लगेगा।
वहीं, सस्ती होने वाली वस्तुओं की सूची में रबड़, नक्शे, पेंसिल शार्पनर, अभ्यास पुस्तकें, टूथपाउडर, शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, दूध, छेना, पनीर, ब्रेड, पिज़्ज़ा, खाखरा, सादी रोटी, मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी मिठाइयां, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की पैक्ड पानी की बोतलें, फलों का गूदा, रस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ शामिल हैं। इन पर अब 5% GST लगेगा।
इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी वाले कागज या पेपरबोर्ड से बने बॉक्स, वॉलेट, पाउच और राइटिंग कम्पेंडियम्स पर भी अब 5% GST लागू किया गया है।
CBIC का यह कदम कर प्रणाली को अधिक स्पष्ट, सरल और एकरूप बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका असर आम जनता पर सीधा होगा, जहां रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं सस्ती होंगी जबकि शिक्षा और ऑफिस से जुड़ी चीजें महंगी होंगी।