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बिलासपुर में महिला को डाक से तीन तलाक, आरोपी पति पर केस दर्ज

बिलासपुर/20/09/2025

FIR

बिलासपुर जिला के भराड़ी थाना क्षेत्र में तीन तलाक को लेकर कानून की अवहेलना का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लिखित तलाक भेज दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया है।

महिला की शिकायत

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 23 सितंबर 2022 को सादिक मोहम्मद निवासी कोट (जिला कठुआ, जम्मू-कश्मीर) से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। शादी के बाद से ही पति उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। महिला ने बताया कि उसने पिछले वर्ष न्यायालय में मामला दर्ज किया था, लेकिन पति और ससुराल पक्ष के दबाव में केस वापस करवा लिया गया।

धमकियां और उत्पीड़न

महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जान से मारने की धमकियां देता है। उसने यहां तक कहा कि उसने महिला और उसके परिवार को खत्म करने के लिए ₹5 लाख की सुपारी दी हुई है। लगातार उत्पीड़न और भय के कारण महिला अपने मायके में रहने लगी। इसी बीच हाल ही में पति ने उसे रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक का पत्र भेज दिया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही एसबीआई शाखा प्रबंधक नथु राम जस्टा ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद महिला की शिकायत पर थाना चौपाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(2), 305(ई), 62 और 324(2) सहित मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।


डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने पुष्टि की कि आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी और अन्य सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

सामाजिक संदेश

यह मामला एक बार फिर से यह साबित करता है कि तीन तलाक पर कानून बनने के बावजूद कुछ लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई ही समाज में सही संदेश दे सकती है।

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