GST से सस्ता हुआ सीमेंट, राज्य सरकार ने बढ़ाया दाम
शिमला/24/09/2025
शिमला: केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से सीमेंट पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। इसका मतलब था कि सीमेंट की कीमत घटेगी और जनता को राहत मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (AGT) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया, जिससे प्रदेश में 50 किलोग्राम की सीमेंट की एक बोरी अब 5 रुपए महंगी हो गई।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए सरकार ने सड़क द्वारा माल के वहन पर कराधान अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 16) में संशोधन किया है। यह आदेश राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि निर्माण कार्य में सीमेंट का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है।
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी घटाकर एक बैग पर 40 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने AGT बढ़ाकर जनता पर 5 रुपए प्रति बैग अतिरिक्त बोझ डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदाग्रस्त प्रदेश के लोगों के लिए कठिन समय में राज्य सरकार ने यह निर्णय लेकर केंद्र की राहत में बाधा डाली।
राकेश जम्वाल ने बताया कि वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के समय भी राज्य सरकार ने AGT को 7.5 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए किया था। अब वर्ष 2025 में यह कर 16 रुपए कर दिया गया है। उनके अनुसार यह निर्णय आम जनता और निर्माण कार्यों पर महंगाई का दबाव बढ़ाएगा।