हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग ने नियम-2024 अधिसूचित
शिमला /25/09/2025
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य चयन आयोग (प्रक्रिया और संचालन) ने नियम-2024 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत अब उम्मीदवार आवेदन के समय ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र न होने पर शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। आयोग ने परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की पूरी प्रक्रिया तय की है।
इसके अलावा आयोग स्ट्रांग रूम की व्यवस्था करेगा, ताकि परीक्षा से संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखा जा सके। भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित सभी भर्तियों पर यह नियम प्रभावी होंगे। भर्ती करवाने वाले विभाग, निगम-बोर्ड या पीएसयू को आयोग को निश्चित समय के भीतर भर्ती की मांग पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन इंटरफेस उपलब्ध कराएगा, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग या एजेंसियां अपने दस्तावेज और मांग पत्र जमा करेंगी।
ऑनलाइन प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मांग पत्र तभी पूर्ण माना जाएगा, जब निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हों। इसमें भर्ती और पदोन्नति नियम, रिक्तियों को भरने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल होंगे। किसी भी प्रश्न के संबंध में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में संवाद सचिव स्तर पर किया जाएगा।
नई भर्ती के लिए आवेदन की तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, खेल और एनसीसी का दावा प्रमुख होंगे। प्रमाण पत्र जमा करने, स्वीकृत या अस्वीकृत करने के मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। विज्ञापन देने और स्ट्रांग रूम में परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड तथा सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है। स्ट्रांग रूम का संरक्षण परीक्षा नियंत्रक करेगा और दूसरी चाबी आयोग के अधिकृत अधिकारी के पास रखी जाएगी। नए नियमों से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संगठित होने की उम्मीद है।