चालान न चुकाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और वाहन जब्त: मोटर वाहन नियमों में कड़े बदलाव
हैदराबाद/05/10/2025
हैदराबाद: अब वाहन चालकों को यातायात नियमों की अनदेखी करने पर मिलने वाले चालान से राहत नहीं मिलेगी। केंद्रीय परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में नए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। नए नियमों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होगा या यदि गलती उनकी नहीं है, तो अपील करनी होगी। अगर समय पर भुगतान या अपील नहीं की गई, तो अधिकारी वाहन जब्त कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा।
इसके अलावा, अगर किसी वाहन पर पांच या उससे अधिक चालान जारी किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या पूरी तरह रद्द कर सकते हैं। देरी होने पर वाहन पर किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि वाहन बेचा नहीं जा सकेगा और लाइसेंस में नाम या पता बदलने के साथ-साथ उसका रिन्यू भी नहीं हो पाएगा।
नए नियमों के अनुसार, चालान भुगतान और अपील की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में प्राधिकारी वाहन मालिक को तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक और 15 दिन के भीतर फिजिकल नोटिस जारी करेंगे।
यदि चालान वाहन मालिक के नाम पर है, लेकिन उस समय वाहन कोई और चला रहा था, तो वाहन चलाने वाले व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
केंद्र ने यह भी कहा है कि मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव सड़क परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को दिल्ली में भेजे जा सकते हैं या ईमेल comments-morth@gov.in
पर भेजे जा सकते हैं।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब वाहन चालक समय पर चालान का भुगतान करें और अपील प्रक्रिया का पालन करें, अन्यथा उनके वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी।