हाईकोर्ट सख्त: एक सप्ताह में पात्र TGT अध्यापकों के पदोन्नति आदेश जारी करें शिक्षा विभाग
शिमला/09/10/2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पात्र टीजीटी (Trained Graduate Teacher) अध्यापकों के पदोन्नति आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएं। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश पूर्णिमा कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध पर मामले को 14 अक्तूबर को फिर से सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं ताकि शिक्षा विभाग याचिकाकर्त्ताओं के पदोन्नति आदेश अदालत के रिकॉर्ड में प्रस्तुत कर सके। हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 14 अक्तूबर तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए, तो यह अदालत के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आदेशों की अनुपालना नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों को जानबूझकर आदेशों की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा टीजीटी से पीजीटी तक की की गई सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाने में न्यायालय कोई संकोच नहीं करेगा।
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को यह भी दोहराया कि प्रार्थियों को पदोन्नति आदेश जारी न करने के किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा और विभाग को नियत तिथि तक आदेश जारी कर अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।