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चंबा में तंबाकू बिक्री पर सख्ती: बिना लाइसेंस बीड़ी-सिगरेट बेचने पर अब तीन लाख तक जुर्माना

चंबा/24/10/2025

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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अब बिना लाइसेंस बीड़ी और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत, जो भी दुकानदार बिना अनुमति तंबाकू उत्पादों की बिक्री करेगा, उस पर पहली बार 25 हजार रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और तीसरी बार 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कदम जिले में बढ़ती तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति को रोकने और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद और ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतें बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जारी करेंगी।

यह फैसला ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान’ के तहत लिया गया है, जिसे चंबा पुलिस द्वारा ‘सक्षम अभियान’ के रूप में लागू किया जा रहा है। अभियान का मकसद समाज को तंबाकू मुक्त बनाना और लोगों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक करना है।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी, ताकि नाबालिगों को तंबाकू की लत से बचाया जा सके।

चंबा प्रशासन का मानना है कि यह सख्त नीति न केवल बिना लाइसेंस विक्रेताओं पर अंकुश लगाएगी, बल्कि आम जनता में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी।

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