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हिमाचल में पहली बार तंबाकू बिक्री के लिए विक्रेता लाइसेंस जारी, अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा तंबाकू

मंडी/02/11/2025

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हिमाचल प्रदेश में तंबाकू की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने और इसे व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में पहली बार तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए विक्रेता लाइसेंस प्रणाली लागू की गई है, जिसकी शुरुआत जिला मंडी के करसोग स्वास्थ्य खंड से हुई है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि प्रदेश का पहला लाइसेंस ग्राम पंचायत भंथल में ‘लता जनरल स्टोर’ को जारी किया गया है। यह हिमाचल में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में शुरू की गई नई और महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

ग्रामीण और शहरी निकायों के माध्यम से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्करों की मदद से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, करसोग ब्लॉक में लगभग 467 तंबाकू विक्रेताओं की पहचान की गई है, हालांकि वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं—केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही तंबाकू व सिगरेट की बिक्री कर पाएंगे।

लाइसेंस उन्हीं दुकानों को मिलेगा जो किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान से कम से कम 100 गज दूर होंगी। विक्रेताओं को निर्धारित आवेदन पत्र पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके बाद विभाग आवश्यक जांच कर लाइसेंस जारी करेगा। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीएमओ डॉ. चौहान ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि यह कदम तंबाकू के अनियंत्रित व्यापार पर रोक लगाने और स्वस्थ, नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में अत्यंत असरदार साबित होगा।

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