कर्मचारियों के एरियर भुगतान पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया और समय
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुषील कुकरेजा की खंडपीठ ने जारी किए।
राज्य सरकार ने इस मामले में पहले अतिरिक्त समय की मांग की थी। महाधिवक्ता अनुप रत्न ने अदालत को बताया कि सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करीब 1200 करोड़ रुपये का देनदारी बोझ है। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन जैसे लाभों का समय पर भुगतान करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।
यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो अनुबंध आधार पर कार्यरत थे और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक देनदारियों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत किया जाए। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि 25 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन कर 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन और सेवा लाभ देने का निर्णय लिया था। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को सरकारी आदेश भी जारी हुआ, जिसमें वित्तीय लाभ किस्तों में देने की व्यवस्था की गई थी।
हालांकि, 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त करीब 5000 कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। जबकि 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ उपलब्ध करा दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान लागू करने की घोषणा की थी।