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नदी-नालों के किनारे निर्माण पर सख्ती, अब भवन से 7 मीटर की दूरी अनिवार्य

शिमला।20।08।2025

dhramni vikarm

हिमाचल प्रदेश में अब खड्डों से सात और नालों से पांच मीटर की दूरी पर ही भवनों का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी भवन और परियोजनाएं भी डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर बनेंगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने यह जानकारी दी और भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से आपदा पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। धर्माणी ने बताया कि अब नदियों और नालों के आसपास किसी भी तरह का भवन निर्माण नहीं होगा, ताकि भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वहीं, विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि नदियों के पास बिना अनुमति भवन निर्माण को रोकना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि कूल्लू दशहरे के दौरान पांच-छह बैठकें हुईं, लेकिन आपदा पर एक भी बैठक नहीं हुई। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बंजार और सैंज में आपदा से नुकसान हुआ था और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत तीन बेल्टी ब्रिज बनाए गए और सड़कों का बहाल किया गया। अधिकारियों की यह अनदेखी कि प्रभावित इलाकों में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब सभी भवन निर्माण नियमों का सख्ती से पालन होगा।

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