सरकार की राय से ही तय होंगे कृषि व बागवानी विवि के वीसी
शिमला। 20|08|2025
शिमला। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्य सरकार की राय से होगी। इसके लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। मंगलवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी विवि संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इससे पहले वर्ष 2023 में पारित अधिनियम की धारा-24 में संशोधन कर राज्यपाल को विवि कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब राज्यपाल नियुक्ति से पहले राज्य सरकार की राय और मदद लेंगे।
राज्यपाल और सरकार के बीच कुलपति नियुक्तियों को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। राजभवन ने दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था, जिस पर सरकार ने आपत्ति जताई थी।
विधानसभा में पारित नए संशोधन के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति से होगी और उनके पास न्यूनतम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नामांकन समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि शामिल होगा।
इससे पहले विपक्ष की गैरमौजूदगी में वर्ष 2024 का विधेयक वापस लेकर 2023 का संशोधन विधेयक पारित किया गया।