हिमाचल हाइकोर्ट: पाकिस्तान जिंदाबाद कहना राजद्रोह नहीं
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेसबुक पोस्ट करने वाले सुलेमान को मिली जमानत
शिमला।22।08।2025
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब के रेहड़ी वाले सुलेमान को जमानत दे दी है, जिस पर सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ "पाकिस्तान जिंदाबाद" लिखने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। अदालत ने साफ कहा कि यह राजद्रोह का मामला नहीं है, क्योंकि इस तरह की पोस्ट न तो भारत सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाती है और न ही अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देती है।
दरअसल, 27 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पोस्ट फेसबुक पर डाली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत सुलेमान पर मामला दर्ज किया। 8 जून को आरोपी ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था और तभी से वह जेल में था। जांच में उसका मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच को भेजा गया और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि सुलेमान अशिक्षित है और फेसबुक अकाउंट उसका बेटा चलाता था। वहीं, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच पैसों का विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरी ओर, सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि पोस्ट भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण हालात में की गई थी, इसलिए यह गंभीर मामला है।
जस्टिस राकेश कैंथला ने आदेश देते हुए कहा कि "पाकिस्तान जिंदाबाद" शब्द अपने आप में राजद्रोह नहीं बनते। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए शर्त रखी कि वह हर तारीख पर अदालत में पेश होगा और सात दिन से अधिक घर से बाहर जाने पर पुलिस को सूचना देगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।