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रेरा अध्यक्ष पद पर आरडी धीमान की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 15 सितम्बर को अगली सुनवाई

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (रेरा) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि आरडी धीमान की नियुक्ति का भविष्य मुख्य याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी।

याचिका में क्या है?
यह आदेश हिमाचल प्रदेश रेरा के पूर्व सदस्य राजीव वर्मा की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने आरडी धीमान की नियुक्ति करते समय चयन समिति की सिफारिशों में उल्लिखित वरीयता क्रम की अनदेखी की।

चयन समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव (कानून) शामिल थे। समिति ने रेरा अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि समिति की सिफारिश में उन्हें वरीयता क्रम में प्रथम स्थान दिया गया था जबकि आरडी धीमान दूसरे स्थान पर थे। इसके बावजूद सरकार ने वरीयता क्रम की अनदेखी करते हुए धीमान को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया, जो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियम 2017 के प्रावधानों के विपरीत है।

नियुक्ति की तारीख
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 25 जून 2025 को आरडी धीमान को हिमाचल प्रदेश रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

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