NEWS CHOICE

निष्पक्ष खबर, बेबाक अंदाज

नौणी यूनिवर्सिटी वीसी चंदेल को एक्सटेंशन पर हाईकोर्ट की मुहर

शिमला/06/09/2025

high court

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौणी के कुलपति (VC) डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने प्रार्थी धर्मपाल शर्मा की याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए राज्यपाल के आदेश को पूरी तरह से कानूनन सही बताया।

मामले के अनुसार, राज्यपाल ने 14 फरवरी 2022 को एक चयन समिति का गठन किया था और उसी समिति की सिफारिश पर राजेश्वर चंदेल को 6 मई 2022 को कुलपति नियुक्त किया गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यपाल ने कुलाधिपति की हैसियत से 6 मई 2025 तक सेवा विस्तार का आदेश जारी किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चयन समिति अधिनियम की धारा 24 (1) के अनुसार गठित नहीं हुई थी, इसलिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया वैध नहीं है।


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चंदेल को धारा 24 (3) के तहत पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है। कानून के अनुसार कुलाधिपति को यह अधिकार है कि वह मौजूदा वीसी को सेवा विस्तार दे सकते हैं या सीनियर मोस्ट फैकल्टी से किसी को नियुक्त कर सकते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

इस फैसले के बाद अब डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल 6 मई 2025 तक या फिर नए वाइस चांसलर की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे।

Scroll to Top