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पेंशन मामले में लापरवाही पर मंडी के डीसी ने हाईकोर्ट से मांगी माफी

शिमला/11/09/2025

high cour shimla

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी के उपायुक्त (डीसी) अपूर्व देवगन को पेंशन मामले में अदालत के आदेशों का अनुपालन न करने पर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने पिछली सुनवाई में डीसी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, क्योंकि याचिका के जवाब में गलत कानूनी स्थिति के आधार पर हलफनामा दायर किया गया था और अदालत के कई आदेशों के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि उन्हें अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी हो गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह इन सिद्धांतों का पालन करेंगे और याचिकाकर्ता की पेंशन शीघ्र जारी की जाएगी। अदालत ने उनकी ओर से जताए गए खेद और माफी को स्वीकार कर लिया।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि 6 सितंबर को याचिकाकर्ता का पेंशन मामला सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ महालेखाकार (AG) हिमाचल प्रदेश के पास भेज दिया गया है। प्रतिवादियों की ओर से आश्वासन दिया गया कि पेंशन जारी करने के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

अदालत ने साफ किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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