PWD सचिव को झटका: अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट ने ₹25,000 का जुर्माना लगाया
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति न देने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने सुनाया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई से पहले आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने यह जुर्माना राशि अदालत के आपदा राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। जुर्माना जमा करने के लिए कोर्ट ने अकाउंट नंबर 18330110060070 और IFSC कोड UCBA0001833 जारी किया है।
यह मामला याचिकाकर्ता राकेश कुमार से जुड़ा है, जिसे अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के आदेश के बावजूद विभाग ने नियुक्ति नहीं दी थी। अदालत ने विभाग के रवैये को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त रुख अपनाया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस राहत कोष में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से धनराशि जमा कर सकता है।