पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पेंशन न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया
शिमला/13/09/2025
हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पेंशन न मिलने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई थी, जिसे लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ में हुई, जिसने विधानसभा सचिव, राज्य सरकार और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के अंतरिम राहत के आवेदन पर भी अगली सुनवाई में विचार करने का आश्वासन दिया।
याचिका में बताया गया है कि पेंशन रोकने की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम 1971 की धारा 6 (बी) का उल्लंघन है। अधिनियम के अनुसार, हर व्यक्ति जिसने पांच साल या उससे अधिक समय तक विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, चाहे सेवा निरंतर रही हो या नहीं, पेंशन का हकदार होता है। इस्तीफे की स्थिति में भी कोई अपवाद नहीं है। होशियार सिंह का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, इसलिए पेंशन रोकना गैरकानूनी और मनमाना है।
पूर्व विधायक होशियार सिंह के वकील का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अधिकार का नहीं, बल्कि विधायकों के पेंशन कानून और न्यायिक प्रक्रिया के महत्व का भी है। अदालत द्वारा इस याचिका पर निर्णय आने के बाद हिमाचल के अन्य पूर्व विधायकों के लिए भी मिसाल कायम हो सकती है।