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अनुच्छेद 326: हर भारतीय को मतदान का अधिकार, जानें वोटर बनने की चार मुख्य शर्तें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

नई दिल्ली/27/10/2025

ADAHAR

नई दिल्ली। भारत का लोकतंत्र जनता की शक्ति पर टिका है, जहां हर नागरिक को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 (Article 326) देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह अनुच्छेद हर वयस्क नागरिक को चुनावों में भाग लेने और अपने मत का उपयोग करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) लागू है। यानी हर भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे मतदान करने का अधिकार है—बशर्ते वह कानूनी रूप से अयोग्य न हो। यह प्रावधान भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सशक्त बनाता है।

अनुच्छेद 326 क्या कहता है

संविधान का अनुच्छेद 326 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सार्वजनिक, प्रत्यक्ष और समान मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि हर वयस्क नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

वोटर बनने की चार मुख्य शर्तें (अनुच्छेद 326 के अनुसार)


भारत के संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए चार आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं—

भारतीय नागरिक होना आवश्यक है

केवल भारत के नागरिक को ही मतदान करने का अधिकार है। विदेशी नागरिक या शरणार्थी इस अधिकार के पात्र नहीं होते।

न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए

वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिससे अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है

मतदाता का नाम उसी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, जहां वह स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।

कानूनी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए

कोई व्यक्ति अगर अपराध, भ्रष्टाचार या मानसिक अस्वस्थता के कारण अदालत द्वारा अयोग्य घोषित हुआ है, तो वह मतदान के अधिकार से वंचित रहेगा। ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं

मतदाता बनने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। नागरिक घर बैठे कुछ सरल चरणों में खुद को वोटर सूची में दर्ज कर सकते हैं।

पोर्टल या ऐप पर जाएं: voters.eci.gov.in या “Voter Helpline App” (Google Play Store / iOS) डाउनलोड करें।

Form 6 भरें: “Register as a New Voter” का विकल्प चुनें और अपनी राज्य, विधानसभा क्षेत्र और व्यक्तिगत जानकारी भरें। दस्तावेज़ अपलोड करें: पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड) पते का प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, किरायानामा) पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म सबमिट करें:

आवेदन जमा करने पर एक Reference ID प्राप्त होगी। इसके बाद BLO (Booth Level Officer) आपके घर पर सत्यापन के लिए आ सकता है।

सत्यापन के बाद नाम दर्ज होगा:

सफल सत्यापन के बाद आपका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

क्यों जरूरी है मतदान

मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नागरिकों की भागीदारी से ही पारदर्शी शासन, जवाबदेही और बेहतर नीतियां बन पाती हैं। इसलिए प्रत्येक योग्य नागरिक को चुनावों में भाग लेकर अपनी आवाज़ लोकतंत्र तक पहुंचानी चाहिए।

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