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अवैध कब्जाधारियों को बढ़ा झटका

23 साल पुरानी सरकार की नीति खारिज

High Court

हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 65 हजार आवदकों को झटका लगा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के पांच बीघा भूमि नियमितीकरण वाली नीति को खारिज कर दिया है। 23 साल पुरानी इस नीति को लेकर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला सुनाया और सरकार की नीति को खारिज कर दिया है। अहम बात है कि हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2026 तक सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ में मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई।
दरअसल, अवैध कब्जों के नियमितीकरण नीति के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों लोगों से उस समय की भाजपा सरकार ने आवेदन मांगे थे। इस दौरान एक लाख पैंसठ हजार लोगों ने अवैध कब्जों को नियमित करने का आवेदन किया था। साल 2002 में भाजपा सरकार ने भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन कर धारा 163-ए जोड़ा था और अब इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस धारा के तहत लोगों को पांच से 20 बीघा तक जमीन देने और नियमितीकरण करने का का प्रावधान किया गया था।

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