हिमाचल सरकार सख्त: नदियों-नालों से दूरी बताए बिना नहीं मिलेगा भवन नक्शा
शिमला/18/09/2025
शिमला। हाल की प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण नियम और कड़े कर दिए हैं। अब प्रदेश में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में नदियों और नालों से दूरी का जिक्र अनिवार्य कर दिया गया है। तत्तीमे (साइट प्लान) में यह साफ लिखा होगा कि प्लॉट नजदीकी नदी या नाले से कितनी दूरी पर है।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, नदियों से 7 मीटर और नालों से 3 मीटर की दूरी पर ही भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। वहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स और सरकारी योजनाओं के लिए यह दूरी नदियों और नालों से 150 मीटर रखी गई है। नक्शा पास करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे।
बारिश और बाढ़ के दौरान हाल ही में कई सरकारी भवनों और परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से कई भवन बहाव की चपेट में आ गए थे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बताया कि अब हर सरकारी भवन और परियोजना निर्माण के लिए जियोलॉजिकल और इंजीनियरिंग रिपोर्ट भी अनिवार्य होगी।
मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना ने कहा कि अब नदियों-नालों से दूरी दर्ज किए बिना किसी भी भवन का नक्शा मंजूर नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस सख्ती से आपदा के समय नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा और भविष्य में भवन निर्माण ज्यादा सुरक्षित होगा।