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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कौन से जनहित के कारण दिया प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार केंद्र और राज्य से मांगा रिकॉर्ड

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार का औचित्य जानने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे क्या कारण और कौन सा जनहित था, जिसे पूरा करने के लिए प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार दिया गया।
कोर्ट ने केन्द्र सरकार की उस अथॉरिटी के बारे में भी जानना चाहा, जिसने सेवा विस्तार प्रदान करने की अनुमति दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL) कर मांग की है कि मुख्य सचिव के रूप में प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का सेवा विस्तार प्रदान करने वाले 28 मार्च 2025 के आदेश को रद्द करने के आदेश जारी किए याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार, 21 अक्टूबर 2019 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली ने प्रबोध सक्सेना के खिलाफ दायर सीबीआई आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया है।

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