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हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: ब्रह्म समाज मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों पर यथास्थिति कायम रखी जाए

शिमला/11/10/2025

hp COURT

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्रह्म समाज मंदिर ट्रस्ट, शिमला की संपत्तियों पर कब्जे से जुड़े विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संघावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज शामिल थे, ने हिमालयन ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अनुयायियों की याचिका में आग्रह किया गया था कि भक्तों और अनुयायियों को मंदिर में प्रवेश और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति मिले। इसके अलावा उन्होंने मांग की थी कि रामकृष्ण मिशन के संतों द्वारा मंदिर पर किए गए कब्जे को हटाकर याचिकाकर्ताओं को मंदिर का प्रबंधन सौंपा जाए।

याचिका में प्रतिवादियों के लिए निर्देश देने की मांग भी की गई थी ताकि भक्तों के पूजा के मौलिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित हो और मंदिर के भविष्य के प्रबंधन के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जा सकें। हालांकि, एकलपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को अपने विवादों को दीवानी अदालत में उठाने की अनुमति दी थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए मामला खंडपीठ के समक्ष आया, जहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुनाया गया।

यह आदेश मंदिर की संपत्तियों और स्थानीय कानून व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ धार्मिक अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा।

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