अदालती आदेशों की अवहेलना पर एचआरटीसी की गाड़ी जब्त करने के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने निगम की गाड़ी नंबर एचपी-07-बी-0222 (इटियोस) को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने गुरचरण सिंह व अन्य द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया।
गौरतलब है कि 16 अक्तूबर 2024 को हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह मामले के आधार पर प्रार्थियों की सेवाओं को उनके एक वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने और सभी वित्तीय लाभ अदा करने के निर्देश दिए थे। याचिका दायर होने के बाद प्रार्थियों को पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया गया, लेकिन वित्तीय लाभ अब तक प्रदान नहीं किए गए। निगम की ओर से कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया और जानकारी दी गई कि 4 सितम्बर को राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
कोर्ट ने कहा कि निगम को कई अवसर दिए गए, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हुआ। कमजोर वित्तीय स्थिति का बहाना बनाकर अदालत के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसके चलते कोर्ट ने निगम की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए और निगम को 26 सितम्बर तक अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।