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हिमाचल में शिक्षा और रोजगार ऋण की सीमा बढ़ी, अब लड़कियों को मिलेगा 3 लाख तक का लोन

शिमला/24/09/2025

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को दी जाने वाली एजुकेशन लोन और स्वरोजगार ऋण की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। अब छात्राओं को 75,000 रुपये की जगह 3 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। इसके साथ ही स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।

यह निर्णय हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की 51वीं निदेशक मंडल बैठक में लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 की बैलेंस शीट सहित अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने की।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वृद्धि से निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक महिलाएं आकर्षित होंगी। उन्होंने महिलाओं को निगम की योजनाओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि निगम का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है।

महिला विकास निगम महिलाओं को शिक्षा के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर और स्वरोजगार के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

स्थापना से अब तक निगम ने 13,551 महिलाओं को लाभान्वित किया है और 69.36 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्रदान किया है। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को 2.64 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी भी दी गई है।

यह निर्णय हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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