हाईवे पर ‘रील’ बनाने वालों पर हिमाचल पुलिस की सख्ती — अब सीधे होगी FIR, लागू हुई ज़ीरो टॉलरेंस नीति
शिमला | हिमाचल प्रदेश में अब राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन सड़कों पर रील या वीडियो बनाने का शौक भारी पड़ सकता है। हाल ही में मनाली–कीरतपुर फोरलेन पर रील बनाते वक्त एक 22 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत के बाद, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने ऐलान किया है कि अब हाईवे या फोरलेन पर गाड़ी रोककर वीडियो या ‘रील’ बनाने वालों के खिलाफ सीधी एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की रियायत या चेतावनी नहीं दी जाएगी। यह कदम पुलिस की ‘ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ के तहत लिया गया है।
डीजीपी ने कहा कि कुछ सेकंड के ‘लाइक’ और ‘व्यूज़’ के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता और गैर-जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे भागकर अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें, क्योंकि एक गलती से कीमती जानें जा सकती हैं।
प्रदेश पुलिस ने चेतावनी दी है कि हाईवे या फोरलेन पर गाड़ी रोककर, स्टंट करते हुए या ट्रैफिक बाधित कर वीडियो बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी मामलों में अब सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर अदालत में मामला चलाया जाएगा।
पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर दें, ताकि सड़कों पर हादसों को रोका जा सके और सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।