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अवैध होम स्टे पर कसेगा शिकंजा, बिना पंजीकरण पर एक लाख जुर्माना

कटेगा बिजली-पानी कनेक्शन

अवैध होम स्टे पर कसेगा शिकंजा, बिना पंजीकरण पर लगेगा जुर्माना, कटेगा बिजली-पानी कनेक्शन हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे होम स्टे पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना पंजीकरण के होम स्टे चलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने सभी होम स्टे संचालकों के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। पंचायतों और निकायों को अपने क्षेत्र में संचालित होम स्टे का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

प्रदेश सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्थानों पर अवैध होम स्टे और बीएंडबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनमें कई बार अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही थीं। इसके चलते न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा था। सरकार का उद्देश्य है कि पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और अवैध संचालन पर रोक लगे। यदि कोई संचालक नए नियमों का पालन नहीं करता तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मनमाने तरीके से तय कर दी फीस : तनुजा प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित होम स्टे रूल्स 2025 में शहरी क्षेत्रों में होम स्टे पंजीकरण का शुल्क 12000 रुपये सालाना निर्धारित किया गया है, जबकि होटलों के पंजीकरण का शुल्क तीन साल के लिए 1000 रुपये है। होम स्टे रूल्स 2025 में निर्धारित फीस मनमाने तरीके से तय कर दी गई है, सरकार को इसमें कटौती करनी होगी। हमारी एसोसिएशन इसे लेकर आपत्ति दर्ज करवाएगी।

होम स्टे पंजीकरण शुल्क हिमाचल में होम स्टे का पंजीकरण शुल्क भी तय हो गया है. प्रदेश में श्रेणियों के आधार पर नगर निगम, टीसीपी एवं साडा और पंचायतों में ये शुल्क अलग अलग होगा. सिल्वर श्रेणी में नगर निगम में पंजीकरण शुल्क 8 हजार रुपए, टीसीपी एवं साडा में 5 हजार रुपए और पंचायत में 3 हजार रुपए होगा. इसी तरह से गोल्ड श्रेणी में ये शुल्क नगर निगम परिधि में 12 हजार, टीसीपी एवं साडा में 8 हजार व पंचायत एरिया में 6 हजार रुपए होगा. इसी अलावा डायमंड श्रेणी के तहत नगर निगम परिधि में पंजीकरण शुल्क 18 हजार, टीसीपी एवं साडा में 12 हजार और पंचायत एरिया में यही शुल्क 10 हजार रुपए होगा.

हिमाचल में 4905 होम स्टे यूनिट हिमाचल में दिसंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में होम स्टे यूनिट को संख्या 4,905 है. इन सभी होम स्टे यूनिट में रूम की संख्या 20,099 है. जिसमें बेड की कैपेसिटी 30,881 है. वहीं, अगर जिला के हिसाब से होम स्टे यूनिट के आंकड़ों पर गौर करें तो बिलासपुर में 49, चंबा में 360, हमीरपुर में 20, कांगड़ा में 460, किन्नौर में 189, कुल्लू 1244, लाहौल स्पीति में 960, मंडी में 285, शिमला 809, सिरमौर 141, सोलन 369 व ऊना में होम स्टे यूनिट की संख्या 19 है

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