हिमाचल में पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नई गाड़ी पर 50% तक टैक्स छूट, अधिसूचना जारी
शिमला/18/09/2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह सुविधा सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो भारत स्टेज-1 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों पर निर्मित हैं। इसमें मीडियम और हैवी गुड्स मोटर वाहन (MGV, HGV) और मीडियम व हैवी पैसेंजर वाहन (MPV, HCV) भी शामिल हैं, जिन्हें भारत स्टेज-II मानक के अनुरूप बनाया गया है।
व्यावसायिक वाहनों के लिए यह राहत रजिस्ट्रेशन की तारीख से 8 साल तक और निजी वाहनों के लिए 15 साल तक मान्य होगी। छूट केवल उन मामलों में मिलेगी जब पुराना वाहन स्क्रैप करने के बाद उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदा जाए। नए वाहन के पंजीकरण के समय स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में यह सुविधा केवल पहली पंजीकरण के समय ही लागू होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पहल पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। राज्य की वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को अधिकृत रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) केंद्र में स्क्रैप करवाना होगा। वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की ओर से Certificate of Deposit जारी किया जाएगा, जिसे नए वाहन के पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही टैक्स में 50% की छूट प्राप्त होगी।
हिमाचल प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहन 22,43,524 हैं, जिनमें निजी वाहन 19,25,593 और व्यावसायिक वाहन 3,17,931 हैं। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2,811 है, जिसमें 2,412 निजी और 399 वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। इस नई नीति से न केवल पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि नई गाड़ियों की बिक्री, पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में भी सहूलियत होगी।