शिमला मॉल रोड पर पार्किंग विवाद: हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब
शिमला/18/10/2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड पर सांसदों और अन्य माननीयों के लिए बनाए गए पार्किंग जोन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में शहर की सड़कों पर कूड़ा-कचरा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर सुनवाई 11 नवंबर को होगी। खंडपीठ ने विशेष रूप से रॉक सी होटल से विलो बैंक तक के प्रतिबंधित हिस्से को पार्किंग स्थल बनाए जाने का मुद्दा उठाया।
कोर्ट ने गृह सचिव और एसएसपी शिमला से इस मामले में विवरण पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अधिकृत वाहनों के लिए केवल ड्रॉप जोन की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में दिन-रात वाहन पार्क किए जा रहे हैं, जिससे पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बाधित हो रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिमला शहर अपनी पारंपरिक पैदल चलने की संस्कृति और आकर्षण खो रहा है।
सरकार और पुलिस अधिकारियों को स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना है कि सील्ड सड़कों पर कितने वाहन पास जारी किए गए, किस दर पर और किस उद्देश्य से। हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि शिमला की ऐतिहासिक सड़कों की सुंदरता और पैदल यातायात की सुविधा संरक्षित रहे।