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यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया कानून, अब नहीं होगा शोषण

उत्तर प्रदेश/02/09/2025

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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। नए निगम के तहत अब कर्मचारियों की भर्ती, वेतन भुगतान और सुविधाओं की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होगी।

पहले विभागीय स्तर पर आउटसोर्स एजेंसियों का चयन होता था, जिससे कर्मचारियों को वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं में देरी या कटौती की शिकायतें आती थीं। नई व्यवस्था में निगम ही एजेंसी चयन करेगा और यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए पूरी तरह पारदर्शी होगी। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह का तय मानदेय मिलेगा, और वेतन के साथ-साथ पीएफ व ईएसआई की राशि सीधे उनके खातों में जमा होगी।

एक कर्मचारी को विभाग में अधिकतम तीन साल तक सेवा देने का मौका मिलेगा, और महीने में अधिकतम 26 दिन काम लिया जा सकेगा। भर्ती में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होंगे, जिससे योग्य और कुशल युवाओं को अवसर मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मातृत्व अवकाश के साथ ही सेवा दौरान मृत्यु होने पर 15 हजार रुपये अंतिम संस्कार सहायता भी प्रदान की जाएगी।

सरकार का मकसद है कि आउटसोर्सिंग सिस्टम युवाओं के लिए भरोसेमंद रोजगार का जरिया बने और कर्मचारियों को कोई वेतन या सुविधा से जुड़ी परेशानी न हो। इस फैसले से प्रदेश में रोजगार के साथ-साथ सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित होगा।

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