विमल नेगी मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस मीणा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
सीबीआई ने राज्य सरकार पर लगाया जांच प्रभावित करने का आरोप
शिमला/14/10/2025
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े विवादित मामले में हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी और आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सीबीआई के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह मामले की निष्पक्ष जांच में सहयोग नहीं कर रही और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रही है।
सीबीआई ने यह भी कहा कि सरकार जमानत याचिका का विरोध करने की बजाय अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही है और एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। इसके विपरीत, सरकार ने موقف रखा कि सीबीआई जांच में उसका कोई दखल नहीं है और केवल अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक था।
हाईकोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मीणा को पहले से दी गई अंतरिम राहत को भी आगे बढ़ा दिया है। 7 अप्रैल को न्यायालय ने प्रार्थी को आदेश दिया था कि जांच टीम उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई।
यह कदम मामले की गंभीरता और राज्य में उच्च स्तरीय अधिकारियों से जुड़े विवाद को दर्शाता है, जहां जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच खिंचाव बना हुआ है।