आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे, हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश
शिमला/11/09/2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित सभी याचिकाओं और मामलों को सुप्रीम कोर्ट भेजने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि देशभर में इसी तरह की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित सभी याचिकाएं, चाहे वे आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, उन्हें रोगाणु रहित करने या फिर सड़कों से हटाने व उनके अधिकारों से जुड़ी हों, सभी को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा।
मामले की पृष्ठभूमि में हिमाचल हाईकोर्ट ने पहले 10 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के उन नियमों पर पुनर्विचार करे, जिनके तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। अदालत ने इस नियम को शहरी क्षेत्रों और स्कूलों के आसपास बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया था और केंद्र को इन इलाकों को उक्त प्रावधान से बाहर करने का सुझाव दिया था।
हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत को स्पष्ट किया था कि इस प्रावधान में बदलाव संभव नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। अदालत के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट भेजे जा रहे हैं।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अब हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों से संबंधित सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, ताकि इस विषय पर देशभर के लिए एक समान और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही दे सके। इस आदेश के साथ अब हिमाचल में इन सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट स्तर पर होगी।