किन्नौर में महिलाओं का विरोध, आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग
जिला किन्नौर की महिलाओं ने बहुपति विवाह प्रथा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में डोडा (जम्मू) निवासी रजनी शर्मा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। महिलाओं का आरोप है कि रजनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पारंपरिक बहुपति विवाह प्रथा को लेकर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
महिलाओं ने जिला उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा कि इस बयान से उनकी संस्कृति, परंपरा और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 29(1) और 15(3) में जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा का स्पष्ट प्रावधान है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी आहत करती हैं।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 356 (मानहानि), 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाला बयान) और 354 (महिलाओं की गरिमा का हनन) के तहत यह कृत्य दंडनीय है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं का हवाला देते हुए भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
महिलाओं ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने की कोशिश न कर सके।