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कुल्लू में पेट्रोल-डीजल पर पाबंदी, LMV को 20 लीटर और HMV को 100 लीटर तक ही सप्लाई

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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-03 और कांडी–कटौला वैकल्पिक मार्ग सहित कई सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन का कहना है कि इन सड़कों की बहाली में एक से दो दिन का समय लग सकता है। इस स्थिति में घाटी में जरूरी सामान और ईंधन की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने आपातकालीन आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार अब हल्के वाहनों (LMV) को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों (HMV) को अधिकतम 100 लीटर तक ही पेट्रोल या डीज़ल उपलब्ध होगा। वहीं एम्बुलेंस, फायर टेंडर, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन दिया जाएगा।

उपायुक्त कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने सभी पेट्रोल पंपों को रिज़र्व स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया है। 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5000 लीटर डीज़ल और 3000 लीटर पेट्रोल, जबकि 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीज़ल और 2000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने साफ किया है कि आपदा के समय ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोषियों को दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ईंधन का किफायती उपयोग करें और अफवाहों से बचें।

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