NEWS CHOICE

निष्पक्ष खबर, बेबाक अंदाज

संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली, फिलहाल राहत नहीं

high court

शिमला। अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी से जुड़े आपराधिक मामले को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई 15 सितंबर तक टल गई है। अदालत से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

राज्य सरकार ने विशेष न्यायाधीश सोलन द्वारा तय किए गए आरोपों से जुड़े आदेश रिकॉर्ड पर रखे और खंडपीठ से आवेदन कर कहा कि विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की पीठ ने सुनवाई की।

गौरतलब है कि संजय अवस्थी ने पहले ही एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस बीच सरकार ने खंडपीठ से मुकदमा वापसी की अनुमति चाही है।

क्या है मामला?

मामला वर्ष 2001 का है, जब संजय अवस्थी सोलन नगर परिषद के पार्षद थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा निवासी क्रिकेट खिलाड़ी विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली निवासी दर्शाते हुए झूठा प्रमाणपत्र जारी किया। इसी आधार पर मलिक को तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र मिल गया और उसने हिमाचल प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला।

21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने संजय अवस्थी के खिलाफ बीएनएस की धारा 467, 468 और 120-बी सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे। अदालत का मानना था कि यह प्रमाणपत्र झूठा और जालसाजी से जारी किया गया था।

मामला अभी विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत में लंबित है, जबकि हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई जारी है।

Scroll to Top