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खस्ताहाल शिमला-परवाणू हाईवे पर हाईकोर्ट सख्त, सनवारा टोल प्लाज़ा बंद करने की चेतावनी

high court

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति पर गहरी नाराज़गी जताई है। न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को तलब करते हुए साफ कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सनवारा टोल प्लाज़ा को बंद करने का आदेश दिया जाएगा।

ठेकेदारों से जवाब माँगा

न्यायालय ने राजमार्ग पर रखरखाव का कार्य कर रहे ठेकेदारों को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने और मरम्मत में लापरवाही के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ठेकेदारों से लिखित स्पष्टीकरण माँगा गया है।

अधूरा कार्य, जनता परेशान

जानकारी के अनुसार, लगभग 77 किलोमीटर लंबाई वाले इस राजमार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। सड़क की खराब हालत के कारण यातायात बाधित हो रहा है और आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

टोल वसूली पर सवाल

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक राजमार्ग पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक टोल वसूली करना उचित नहीं है। वर्ष 2017 से इस मार्ग पर टोल वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बदले यात्रियों को सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश होगी

न्यायालय ने एनएचएआई अधिकारियों को अगली सुनवाई तक कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही तो टोल प्लाज़ा तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

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