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एसपीयू असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द,, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मंडी/11/09/2025

court aadesh

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी स्थित सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी (SPU) में विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि यह नियुक्ति फर्जी दस्तावेज़ों और गलत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि चयन समिति ने उम्मीदवार राहुल भारद्वाज की जांच पड़ताल बिना नियमों के की और उसे गलत तरीके से योग्य ठहराया।

याचिकाकर्ता ने बताया था कि 2004 से 2008 के बीच राहुल का शिक्षण अनुभव साबित नहीं होता, बावजूद इसके उसे योग्य मान लिया गया। वहीं, 2008-2009 के दौरान जिस इंस्टीट्यूट से अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया गया, वह भी संदिग्ध पाया गया। कोर्ट ने माना कि उम्मीदवार के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं थी।

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि वेटिंग लिस्ट में शामिल अगला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अदालत ने चयन समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही शिक्षा व्यवस्था और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है।

यह मामला 2018 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियां की थीं। हाईकोर्ट ने अब उस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की गहन जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

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