सुजानपुर चौगान पर टाउन हॉल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, डीसी और नगर परिषद से मांगा हलफनामा
शिमला।22।08।2025
शिमला। महाराजा संसारचंद की नगरी सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान पर बनाए जा रहे टाउन हॉल के निर्माण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। अदालत ने डीसी हमीरपुर और सुजानपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि नगर परिषद ने चौगान की 7 कनाल 7 मरला भूमि पर कब्जा कैसे किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि तत्कालीन डीसी हमीरपुर ने म्यूटेशन के जरिए 8 कनाल 10 मरला भूमि विभिन्न सरकारी विभागों को आवंटित की थी। अनुपालना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि नगर परिषद सुजानपुर ने चौगान भूमि पर न केवल कार्यालय और कार्यकारी अधिकारी का आवास बनाया है, बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर उसे व्यावसायिक उपयोग में भी लाया गया है। अब नगर परिषद 3 कनाल 2 मरला भूमि पर टाउन हॉल बनाने की योजना बना रही है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह कब्जा 23 जून 1982 के सरकारी आदेश का उल्लंघन है, जिसके तहत चौगान भूमि का किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन को आवंटन प्रतिबंधित है। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि चौगान की कुल भूमि 514 कनाल है, जिसमें से अवैध कब्जों और निर्माण का मामला गंभीर है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले भी ऐतिहासिक सुजानपुर चौगान में स्थाई निर्माण से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को मौके का निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। अदालत अब नगर परिषद से विस्तृत जवाब मांग रही है कि किस आधार पर चौगान की भूमि पर स्थायी निर्माण खड़ा किया गया।