सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला—15 मई 2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन में मिलेगा अतिरिक्त सेवा लाभ
शिमला/02/11/2025
हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए अतिरिक्त सेवा अवधि जोड़ी जाएगी।
सरकार के निर्णय के अनुसार—
यदि किसी कर्मचारी ने नियमित होने से पहले 5 वर्ष तक दैनिक (डेली वेजेज) सेवा दी है, तो उसे पेंशन गणना के लिए 1 वर्ष की नियमित सेवा माना जाएगा।
अधिकतम 10 वर्ष की दैनिक सेवा पर कर्मचारी को 2 वर्ष तक की अतिरिक्त नियमित सेवा का लाभ मिलेगा।
यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है, जो नियमित सेवा 10 वर्ष पूरे न होने के कारण पेंशन से वंचित रह गए थे। अब दैनिक सेवा के बदले नियमित सेवा की अवधि जोड़कर वे 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर पेंशन पाने के पात्र हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। साथ ही, सरकार ऐसे पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का एक और अवसर भी देगी। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समय-समय पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसका लाभ राज्य के कई कर्मचारी उठा रहे हैं।
सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ हो गया है और इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है।