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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: होमगार्ड जवानों को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी भत्ता

suprme court

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वॉशिंग अलाउंस शामिल होंगे। यह फैसला गृह रक्षक होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2015) 6 एससीसी 247 मामले में "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को मानते हुए सुनाया गया।


राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डायरी नं. 36000/2025 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता विनोद शर्मा (एओआर) और गौरव कुमार ने एसएलपी डायरी नं. 41057/2025 (संजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) दाखिल की, जिसमें प्रदेश के सभी 45,000 पीआरडी जवानों के लिए समान लाभ की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील खारिज कर दी और डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।


साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष जाकर इस लाभ को प्रदेश के सभी 45,000 पीआरडी जवानों तक विस्तारित करवा सकते हैं। यह फैसला लंबे समय से उपेक्षित होमगार्ड व पीआरडी जवानों को समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन व गरिमा का अधिकार) के अनुरूप सेवा-शर्तों की गारंटी देता है।

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