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यूपी में पटाखों पर सख्त बैन: 8 जिलों में निर्माण, बिक्री और भंडारण पर रोक

नेशनल डेस्क/29/08/2025

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से सटे आठ जिलों – मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर – में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला दिवाली और अन्य मौकों पर बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।

यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत होगी।

सरकार और पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री होती दिखाई दे तो तुरंत इसकी शिकायत करें। इसके लिए डायल 112, व्हाट्सएप नंबर 7570000100, एसएमएस नंबर 7233000100 और यूपी पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

यह कदम न केवल प्रदूषण को रोकने में मदद करेगा बल्कि आम जनता को भी स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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