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विमल नेगी डेथ केस: ASI पंकज को घर जाने की इजाजत

शिमला/05/09/2025

high court

शिमला। हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा को अदालत ने अपने घर जाने की अनुमति दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किए।

यह मामला तब उठा जब पंकज शर्मा की पत्नी मंजना शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को अवैध कारावास से मुक्त करने और निगरानी आदेश के चलते दी गई सुरक्षा को वापस लेने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने शुक्रवार को पंकज शर्मा को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सरकार ने इस आदेश का पालन किया और पंकज शर्मा को अदालत में लाया गया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि पंकज शर्मा को किसी प्रकार का जान का खतरा या धमकी नहीं है। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया कि वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं और अपने घर में रह सकते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले पंकज शर्मा ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उस समय एकल पीठ ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए थे। मौजूदा मामले में उनकी पत्नी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें भराड़ी स्थित सरकारी आवास में रहने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है।

हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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